ECLGS5.0 Scheme

उद्देश्य

मौजूदा ऋणग्राहकों की अल्पकालिक तरलता असंतुलन की स्थिति से निपटने हेतु अतिरिक्त कार्यशील पूंजी आवश्यकता को पूरा करने के लिए

पात्रता

निम्नलिखित शर्तों वाले सभी ऋणग्राही (एमएसएमई एवं गैर-एमएसएमई):

  • 31.03.2026 की स्थिति के अनुसार “मानक श्रेणी” में निधि आधारित कार्यशील पूंजी सीमा
  • स्वीकृति/वितरण की तिथि पर ऋणग्राही एनपीए नहीं होना चाहिए

वित्तपोषण की राशि

प्रति ऋणग्राही अधिकतम 100 करोड़ (एयरलाइन क्षेत्र को छोड़कर)

मार्जिन

शून्य (एयरलाइन क्षेत्र को छोड़कर)

ब्याज दर

  • एमएसएमई – आरबीएलआर + 0.75%, अधिकतम 9% प्रति वर्ष
  • गैर-एमएसएमई – एमसीएलआर + 0.75%, अधिकतम 9% प्रति वर्ष

शुल्क

  • पीपीसी: शून्य।
  • पूर्वभुगतान दंड: शून्य।
  • अन्य शुल्क: शून्य।

प्रतिभूति

ईसीएलजीएस 5.0 के अंतर्गत दिए गए ऋण से निर्मित परिसंपत्तियों तथा विद्यमान प्रतिभूतियों (प्राथमिक एवं संपार्श्विक दोनों) पर प्रभार लागू होगा

गारंटी

एनसीजीटीसी द्वारा आच्छादित, बिना किसी गारंटी शुल्क के। (कवरेज: एमएसएमई के लिए 100% तथा गैर-एमएसएमई के लिए 90%)